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झारखंड में सीसीटीवी सुरक्षा कानून: सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने की नई पहल

झारखंड में कानून व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक मॉडल पर आधारित सीसीटीवी लगाने का कानून तैयार किया जा रहा है। कर्नाटक ने 2017 में सार्वजनिक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन अधिनियम लागू किया था। इसके तहत सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड्स और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया था।

अब, झारखंड में भी गृह विभाग की सहमति के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने इसी तरह का कानून बनाने का मसौदा तैयार किया है, जिसे जल्द ही लागू किया जा सकता है।

मुख्य प्रावधान

इस कानून के तहत, झारखंड में उन सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जहां प्रतिदिन 100 से 500 लोग आते-जाते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है:

  • अपराध नियंत्रण
  • सुरक्षा के उपायों को और अधिक प्रभावी बनाना।

पुलिस मुख्यालय ने इस कानून के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे कानूनी रूप दिया जाएगा।

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